Aadhaar Name Update: आधार में नाम बदलने के नियम बदले, जानें किस बदलाव के लिए कौन-सा दस्तावेज जरूरी

नई दिल्ली: अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत दर्ज है या आप अपने नाम में बदलाव करना चाहते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में नाम अपडेट करने की प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित किया है। अब नाम में किए जाने वाले बदलाव को उसकी प्रकृति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है और उसी के अनुसार दस्तावेज मांगे जाएंगे।
UIDAI का संशोधित **Standard Operating Procedure (SOP)** 18 सितंबर से लागू हो चुका है। इसमें नाम की मामूली स्पेलिंग गलती सुधारने, शादी या तलाक के बाद नाम बदलने और पूरा नाम बदलने जैसे मामलों के लिए अलग-अलग प्रक्रिया तय की गई है।
छोटी गलती को माना जाएगा मामूली बदलाव
अगर नाम में सिर्फ छोटी गलती या मामूली बदलाव करना है, तो इसे Minor Name Update की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें कई तरह के बदलाव शामिल हैं, जैसे:
– नाम के शुरुआती अक्षर या शॉर्ट फॉर्म को पूरा करना।
– मिडिल नेम या सरनेम जोड़ना या हटाना।
– नाम में मौजूद शब्दों का क्रम बदलना।
– समान उच्चारण वाले नाम में छोटी स्पेलिंग गलती सुधारना।
– नाम में लगे डॉट या बिंदु हटाना।
– गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए Capital



