UP Government Employees Bonus: यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली जैसा तोहफा! 30 दिन का बोनस मंजूर, खाते में आएंगे 6908 रुपये

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का एडहॉक बोनस देने का फैसला किया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तय की गई है। हालांकि, कर्मचारियों को इस रकम का पूरा भुगतान नकद नहीं किया जाएगा। सरकार ने बोनस के भुगतान के लिए अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित की है।
उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने 5 नवंबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। आइए जानते हैं कि किन कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, कितनी रकम मिलेगी और इसका कितना हिस्सा बैंक खाते में नकद आएगा।
यूपी सरकार ने 30 दिन के बोनस को दी मंजूरी
राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। इसकी गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है।
इस आधार पर कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक बोनस मिल सकता है। बोनस की वास्तविक राशि कर्मचारी की पात्रता और निर्धारित गणना के आधार पर तय होगी।
किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
सरकार ने बोनस का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इसके तहत मुख्य रूप से इन कर्मचारियों को शामिल किया गया है:
- राज्य सरकार के नियमित पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी।
- पे मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के पात्र कर्मचारी।
- पुराने वेतनमान में 4,800 रुपये तक ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारी।
- सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों के पात्र कर्मचारी।
- स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारी।
- सरकारी विभागों में कार्यरत पात्र वर्कचार्ज कर्मचारी।
इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी ने 31 मार्च 2026 तक लगातार कम से कम एक साल की सेवा पूरी कर ली हो।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस
सरकार ने कुछ कर्मचारियों को बोनस के दायरे से बाहर भी रखा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने और सजा मिलने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
वहीं, जिन कर्मचारियों के खिलाफ ऐसे मामले लंबित हैं, उनका बोनस संबंधित मामले का अंतिम फैसला आने तक रोक दिया जाएगा।
6908 रुपये में से कितना पैसा नकद मिलेगा?
सरकार ने बोनस की रकम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। इसके तहत कुल बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत रकम नकद दी जाएगी।
अगर किसी कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलता है, तो उसका भुगतान इस तरह होगा:
- 75 प्रतिशत यानी लगभग 5,181 रुपये: GPF खाते में जमा होंगे।
- 25 प्रतिशत यानी लगभग 1,727 रुपये: नकद भुगतान किया जाएगा।
इस तरह कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि का लाभ मिलेगा, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा भविष्य की बचत के रूप में सुरक्षित रहेगा।
GPF खाता नहीं है तो क्या होगा?
जिन पात्र कर्मचारियों का GPF खाता नहीं है, उनके बोनस की 75 प्रतिशत रकम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में जमा की जाएगी। बाकी 25 प्रतिशत रकम नकद दी जाएगी।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी खास राहत
सरकार ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है।
जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के लिए 75 प्रतिशत राशि GPF या दूसरी बचत योजना में जमा करने की अनिवार्यता नहीं होगी।
कुल मिलाकर, यूपी सरकार के इस फैसले से पात्र सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। हालांकि, बोनस की वास्तविक राशि और भुगतान की प्रक्रिया कर्मचारी की श्रेणी तथा शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार तय होगी।



