31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR बशर्ते आपको सहना होगा ये नुकसान
ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेड लाइन 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न इस लास्ट डेट से पहले दाखिल करने की सलाह दे रहा है। क्योंकि, इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस साल आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ेगी। सरकार ने पिछले साल भी आयकर रिटर्नदाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई थी। हालांकि, इसने कोविड-19 महामारी के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा दो साल पहले बढ़ाई थी।
आयकर विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है। जो लोग समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सीए अभिनंदन पांडेय ने बताया कि अगर कोई 31 जुलाई की समय सीमा से चूक जाता तो है तो उसके पास 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का अवसर होगा, लेकिन उसे जुर्माने के साथ न्यू टैक्स रिजीम के तहत आना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एचआरए, ट्यूशन फीस, बीमा की किस्तें, होम लोन पर ब्याज आदि के जरिए मिलने वाली छूट से वह वंचित हो जाएगा।
सीए अजय बगड़िया के मुताबिक अगर आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं तो आप देर से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के अनुसार, 5000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस लगाई जा सकती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो लेट फाइलिंग शुल्क 1,000 रुपये है। इसके अलावा अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उसपर प्रति माह 1% या महीने के हिस्से की दर से ब्याज लिया जाएगा, लेकिन लगाया गया जुर्माना बकाया टैक्स से अधिक नहीं हो सकता है।
सीए संतोष मिश्रा ने हिन्दुस्तान को बताया कि जिन खातों की ऑडिटिंग की आवश्यकता है, उनके लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग इन व्यक्तियों को अपना ITR दाखिल करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना ऑडिट पूरा करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय देता है।
कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। इनमें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में शामिल व्यवसायों के लिए ITR दाखिल करने के लिए समय सीमा 30 नवंबर है। कुछ मामलों में डेड लाइन एक्सटेंशन के साथ भी देर से दाखिल करने पर शुल्क लागू हो सकता है।