क्या है Udyogini Scheme? किन महिलाओं को मिल सकता है इसका लाभ, जानें
उद्योगिनी कर्नाटक सरकार द्वारा स्वीकृत एक अभिनव योजना है, जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से स्व-रोज़गार के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों/सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने के लिए कर्नाटक राज्य महिला विकास निगमों से ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान करता है।
फ़ायदे
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए इकाई लागत न्यूनतम 1,00,000 रूपए से अधिकतम रूपए 3,00,000 रूपए होनी चाहिए। इस योजना में सब्सिडी ऋण राशि का 50% है औऱ परिवार की आय सीमा 2,00,000 रूपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
विशेष श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए अधिकतम इकाई लागत 3,00,000 रूपए हो सकती है है। विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए और सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए सब्सिडी 30% या अधिकतम 90,000 रूपए है। चयनित लाभार्थियों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण के साथ।
पात्रता
आवेदक महिला होनी चाहिए।
आवेदक की पारिवारिक आय सामान्य एवं विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए 1,50,000 रूपए से कम होनी चाहिए।
विधवा या विकलांग महिलाओं के लिए पारिवारिक आय की कोई सीमा नहीं।
आवेदक की आयु सभी श्रेणियों के लिए 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक कर्नाटक का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक को किसी भी वित्तीय संस्थान के पिछले ऋण पर चूक नहीं करनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम बैंक में जा सकता है और बैंक औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक आवेदन पत्र भर सकता है। आवेदन पत्र उप निदेशक/सीडीपीओ के कार्यालयों और ऋण प्रदान करने वाले बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होता हैं। वैकल्पिक रूप से, इसे निगम की वेबसाइट www.kswdc.com से डाउनलोड किया जा सकता है।
चरण 2: आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र निकटतम बैंक / केएसएफसी शाखा में जमा करना होगा। बैंक/केएसएफसी अधिकारी दस्तावेजों और परियोजना प्रस्ताव का सत्यापन करेंगे और फिर ऋण आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। बैंक सब्सिडी जारी करने के लिए निगम को एक अनुरोध पत्र भेजते हैं, और फिर बैंक ऋण राशि जारी करता है।
चरण 3: एक बार ऋण आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, मशीनरी, उपकरण या किसी अन्य पूंजीगत व्यय के लिए ऋण राशि आवेदक के बैंक खाते में या सीधे आपूर्तिकर्ता के खाते में भेज दी जाती है।