हमर छत्तीसगढ़

राज्य सरकार ने दी अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी विदेश यात्रा की अनुमति

रायपुर। राज्य सरकार ने अपने अधिकारी और कर्मचारियों को निजी विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 2011, 2015 और 2017 में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दी गई है। इस संबंध में सचिव जीएडी अविनाश चंपावत ने सभी विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों, कमिश्नर और कलेक्टरों को पत्र भेजकर कर शासन के फैसले से अवगत कराया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त विभागों/कार्यालयों में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के द्वारा ‘कर्मयोगी भारत के माध्यम से विकसित इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। सुशासन के दिशा में प्रयास करते हुए शासकीय सेवकों द्वारा निजी प्रयोजन से की जाने वाली विदेश प्रवास के अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे ई-एचआरएमएस प्रणाली से एकीकृत किया जा रहा है। अत: शासन द्वारा पूर्व में निजी विदेश प्रवाश हेतु जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित कर निर्णय लिया गया है। निजी विदेश प्रवास की अनुमति के लिए स्वीकृति सक्षम अधिकारी अर्जित अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी होगा। ऐसे शासकीय सेवक जिनका ई-एचआरएमएस में ऑनबोर्डिंग हो चुका है वह सभी निजी विदेश यात्रा की अनुमति हेतु ई-एचआरएमएस के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र में यदि किसी प्रकार की कोई कमी या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर एक सप्ताह के भीतर आवेदक को अवगत कराना अनिवार्य होगा। सभी पूर्ण आवेदनों पर 21 दिवस के भीतर स्वीकृति / अस्वीकृति का निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा।

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