कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया की जमानत खारिज, जानें कोर्ट ने क्या कहा
रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुतचर्चित कोयला घोटाला मामले में निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट को आर्थिक गड़बड़ी में सौम्या चौरसिया की पूरी संलिप्तता मिली है। रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सौम्या की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। सौम्या के वकील ने बच्ची की बीमारी और ईडबल्यूओ के रिमांड पत्र का हवाला दिया। कोर्ट ने इन दलीलों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सौम्या चौरसिया की बेटी की बीमारी का हवाला दिया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि सौम्या की चार साल की बेटी है। अच्छे से देखभाल नहीं होने से उसकी तबीयत बार बार खराब होते रहता है। इस दौरान वकील ने कोर्ट में बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट को भी पेश किया गया।
इसके साथ ही बचाव पक्ष ने बताया कि पिछली रिमांड के दौरान ईओडब्ल्यू ने अपने पत्र में अभियुक्त को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई है। ईडी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर में पद के दुरुपयोग का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इन दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि रायपुर के स्पेशल कोर्ट में लगभग 1 घंटे तक दोनों पक्षों में बहस चली। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केस डायरी में आर्थिक गड़बड़ी में सौम्या चौरसिया की संलिप्तता है। कोर्ट ने 25 रुपए कोल लेवी का लाभ उठाने की आशंका जताई है। इस पर रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं
दूसरी ओर मामले में रायपुर के स्पेशल कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने कोयला घोटाले केस में गिरफ्तार आरोपी हेमंत और चंद्रप्रकाश जायसवाल को पेश किया। इस दौरान कोर्ट ने दोनों की रिमांड एक जुलाई तक बढ़ा दी है। अब एक जुलाई के बाद ईओडब्ल्यू फिर से दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी।