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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से चार सप्ताह में जवाब मांगा

मप्र में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार के निर्वाचन को चुनौती देने की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट एडवोकेट निमेष पाठक ने बताया कि हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है। भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेढ़ा ने उमंग सिंघार के खिलाफ याचिका लगाई है। सिंघार ने उन्हें 22 हजार 119 वोट से चुनाव हराया है। याचिका में जानकारी छुपाने और चुनाव जीतने के लिए करप्ट प्रैक्टिस करने को आधार बनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार वाहन से शराब जब्त हुई थी।
गाड़ी की अनुमति प्रत्याशी उमंग सिंघार के नाम पर थी। जिस गाड़ी से शराब जब्त हुई थी उसमें उनका अभिकर्ता भी था। निर्वाचन आयोग के दल ने पकडक़र केस दर्ज करवाया था। सिंघार की जीत को चुनौती देते हुए अन्य कारणों के साथ याचिका में ग्राउंड के तौर पर करप्ट प्रैक्टिस में इसे भी शामिल किया है। दूसरी ओर प्रदेश में सबसे कम अंतर से जीतने वाले शाजापुर के भाजपा विधायक अरुण भीमावत के केस में भी हाई कोर्ट ने भीमावत से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
विधायक उमंग सिंघार और अरुण भीमावत के केस में हाई कोर्ट ने ईवीएम को भी रिलीज करने के आदेश दिए हैं। लेकिन पहले सभी मशीनों का डाटा प्रिजर्व किया जाएगा। इस मामले में प्रशासन ने हाई कोर्ट के समक्ष लोकसभा चुनाव में ईवीएम की कमी होने का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी। शासन की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईवीएम रिलीज करने के आदेश जारी किए है। प्रशासन का कहना था कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम की कमी है। इसलिए उन्हें रिलीज कर दिया जाए।

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