हमर छत्तीसगढ़

रायपुर राजधानी माना कैम्प :- 36 एरिया रेस्टोरेंट कैफ़े के संचालक संस्कार मित्तल द्वारा अवैध शराब परोसने पर मुकदमा दर्ज

माना कैम्प थाना क्षेत्र में मुखबीर से मिली सुचना के आधार पर एरिया 36 रेस्टोरेंट के संचालक के द्वारा ग्राहको को अपने रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है एवं अवैध रूप से शराब पीला रहा है थाना के कर्मचारी अपने साथ गवाह तुफान राजपुत एवं लक्ष्मीकांत यादव को तलब कर साथ लेकर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया मौके से रेस्टोरेंट का संचालक संस्कार मित्तल पुलिस को देखकर भाग गया ग्राहको को शराब बिक्री एवं शराब परोसते मिले व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम कामता कश्यप पिता मोहन कश्यप उम्र 20 वर्ष पता ग्राम कंडरा थाना बलौदा जिला जांजगीर हाल मुकाम एरिया 36 के कब्जे से 01 बोतल ब्लैक डॉग अंग्रेजी शराब मात्रा 750 एमएल, 01 बोतल मैकडावल्स नं0 01 अंग्रेजी शराब मात्रा 750 एमएल, 06 बोतल सिम्बा कंपनी का बियर प्रत्येक बोतल में 650 एमएल बियर भरी हुई, 01 बोतल टीचर्स कंपनी का अंग्रेजी शराब खुली हुई जिसमें लगभग 200 एमएल शराब भरी हुई है जुमला मात्रा 5.600 बल्क लीटर कीमती लगभग 8000 रु० मिला मौके पर अवैध शराब रखने एवं विक्रय करने के संबंध में धारा 94 बीएनएनएस का नोटिस दिया जो किसी प्रकार का वैध कागजात का नहीं होना लेखकर देने पर मामला अपराध धारा 34(2) आब0 एक्ट का पायें जाने से मौके पर देहाती नालसी लिया गया बाद हम० स्टाफ माल मुल्जिम के वापस स्टेशन आकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। देहाती नालसी की नकल जैल है। देहाती नालसी थाना माना कैम्प जिला रायपुर अप०क्र0 00/2024 धारा 34(2) आब0 एक्ट नाम प्रार्थी शासन की ओर से प्र०आर० सुनील चौबे कं0 228 थाना माना कैम्प जिला रायपुर दिनांक घटना समय 29.09.24 के 12.30 बजे घटना स्थल रेस्टोरेंट एरिया 36 पता माना कैम्प नहर पार थाना माना कैम्प जिला रायपुर छ0ग0 दिनांक रिपोर्ट समय 29.09.24 के 12.40 नाम आरोपी कामता कश्यप पिता मोहन कश्यप उम्र 20 वर्ष पता ग्राम कंडरा थाना बलौदा जिला जांजगीर छ0ग0 मशरूका से 01 बोतल ब्लैक डॉग अंग्रेजी शराब मात्रा 750 एमएल, 01 बोतल मैकडावल्स नं0 01 अंग्रेजी शराब मात्रा 750 एमएल, 06 बोतल सिम्बा कंपनी का बियर प्रत्येक बोतल में 650 एमएल बियर भरी हुई, 01 बोतल टीचर्स कंपनी का अंग्रेजी शराब खुली हुई जिसमें लगभग 200एमएल शराब भरी हुई है जुमला मात्रा 5.600 बल्क लीटर कीमती लगभग 8000 रु० कायमी कर्ता प्र०आर० सुनील चौबे क्रं0 228 थाना माना कैम्प जिला रायपुर छ०म० कायमी स्थल एरिया 36 माना कैम्प नहर पार विवरण में थाना माना कैम्प में प्र०आर० गश्ती के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 28.29/09/24 को मैं रात्रि अधिकारी के रूप में थाना माना कैम्प में ड्यूटी में उप० था कि जरियें मुखबीर से सुचना मिली कि माना कैम्प नहर पार में स्थित एरिया 36 के संचालक द्वारा ग्राहको को नियत समय के उपरांत भी अवैध रूप से शराब बिक्री करने एवं पिलाने की सूचना पर हम० स्टाफ आर0 2078 रामकृष्ण सिन्हा, आर0 1946 प्रेम चनाप के साथ सुचना तस्दीक व रेड कार्यवाही हेतु गवाह तुफान राजपुत एवं लक्ष्मीकांत यादव को धारा 179 बीएनएनएस का नोटिस देकर गवाहो को तलब कर साथ लेकर एरिया 36 रेस्टोरेंट कैफे में रेड कार्यवाही किया जो मौके में आरोपी कामता कश्यप पिता मोहन कश्यप उम्र 20 वर्ष ग्राम कंडरा ग्राम बलौदा जिला जांजगीर के द्वारा ग्राहको को अवैध रूप से शराब पिलाते हुयें एवं शराब बिक्री करते हुयें मिला आरोपी कामता कश्यप को अभिरक्षा में लेकर आरोपी कामता कश्यप के कब्जे से 01 बोतल ब्लैक डॉग अंग्रेजी शराब मात्रा 750 एमएल, 01 बोतल मैकडावल्स नं0 01 अंग्रेजी शराब मात्रा 750 एमएल, 06 बोतल सिम्बा कंपनी का बियर प्रत्येक बोतल में 650 एमएल बियर भरी हुई, 01 बोतल टीचर्स कंपनी का अंग्रेजी शराब खुली हुई जिसमें लगभग 200 एमएल शराब भरी हुई है जुमला मात्रा 5.600 बल्क लीटर कीमती लगभग 8000 रू0 को कब्जे में लेकर उक्त शराब बियर पिलाने व बिक्री करने के संबंध में आरोपी को धारा 94 बीएनएनएस का नोटिस देकर वैध कागजात का मांग किया आरोपी कामता कश्यप के द्वारा नोटिस में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं होने से संबंधी लेख्कर हस्ताक्षर किया लिहाजा शराब बियर को समक्ष गवाहान तुफान राजपुत एवं लक्ष्मीकांत यादव के वजह सबुत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी से पूछताछ करने पर रेस्टोरेंट के संचालक संस्कार मित्तल के संचालन में उक्त शराब बिक्री करना एवं ग्राहको को शराब पीने हेतु उपलब्ध कराने बताया आरोपियो का कृत्य धारा 34(2) आब० एक्ट घटित करना पायें जाने से आरोपी को गिर0 कर गिर० की सुचना दिया गया आरोपी

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