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लोक परीक्षा विधेयक-2024 पेश प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अब 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए तक जुर्माना।

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य तरह की धांधली करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने इन परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024’ सोमवार को लोकसभा में पेश किया। विधेयक में परीक्षाओं में गड़बड़ी के अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही विधेयक को मंजूरी दी थी।

जानिए इस बिल के बारे में

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसके प्रावधानों के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह केंद्रीय कानून होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी।

विधेयक में उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। बजट सत्र की शुरुआत पर 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा था कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। सख्ती के लिए नया कानून बनाने का फैसला किया गया है।

विधेयक में ये हैं खास प्रावधान

* नए कानून के प्रावधान सभी केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होंगे। इनमें बैंकिंग, रेलवे, नीट, जेईई और यूपीएससी शामिल हैं।
* राज्यों के लिए विकल्प होगा कि वे इस कानून को अपनाएं या अपना अलग कानून बनाएं। हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्य इस तरह का कानून पहले बना चुके हैं।
* प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन या संचालन से जुड़े लोग, निजी हों या सरकारी, उन पर कानून के प्रावधान लागू होंगे।
* कानून किसी परीक्षार्थी पर लागू नहीं होगा। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत ही कारवाई होगी।
* कानून बोर्ड परीक्षाओं या विश्वविद्यालय की नियमित परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

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