हमर छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जशपुर के किसानों को राहत, खरीफ 2025 के 7.90 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान

  • 8.82 करोड़ रुपए से अधिक की दावा राशि स्वीकृत, शेष 92.10 लाख रुपए का भुगतान जारी

 रायपुर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जशपुर जिले के किसानों को खरीफ वर्ष 2025 में फसल नुकसान की भरपाई के रूप में बड़ी राहत मिली है। जिले के पात्र किसानों के लिए कुल 8 करोड़ 82 लाख 24 हजार 55 रुपए की बीमा दावा राशि स्वीकृत की गई है। इनमें से 7 करोड़ 90 लाख 13 हजार 272 रुपए का भुगतान डिजी क्लेम प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है, जबकि शेष 92 लाख 10 हजार 738 रुपए के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।


योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, जलभराव, कीट एवं रोग, आकाशीय बिजली, बादल फटना जैसी प्राकृतिक घटनाओं से फसल प्रभावित होने पर पात्र किसानों को बीमा दावा दिया जाता है। इसके अलावा बुआई विफल होने तथा कटाई के बाद खेत में रखी फसल को प्रतिकूल मौसम से नुकसान होने की स्थिति में भी योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है।


    खरीफ 2025 में जिले के किसानों ने सिंचित एवं असिंचित धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली, अरहर और उड़द सहित विभिन्न अधिसूचित फसलों का बीमा कराया था। फसल क्षति के आकलन के बाद पात्र किसानों के लिए 8.82 करोड़ रुपए से अधिक की दावा राशि निर्धारित की गई। कृषि विभाग के अनुसार डिजी क्लेम व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित हुई है, जिससे अधिकांश किसानों को समय पर बीमा राशि मिल चुकी है।
    उप संचालक कृषि श्री एम.आर. भगत ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि योजना के तहत ऋणी एवं गैर-ऋणी किसान, भू-धारक तथा बटाईदार सभी पात्र हैं। इच्छुक गैर-ऋणी किसान आवश्यक दस्तावेजों एवं बुआई पुष्टि प्रमाण-पत्र के साथ सहकारी समिति, बैंक, बीमा कंपनी अथवा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसलों का समय पर बीमा कराकर प्राकृतिक जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

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