टैक्सी चालक संघ के अध्यक्ष ने मीडियाकर्मी से की बदसलूकी, युवक गिरफ्तार

थाना – माना कैम्प जिला – रायपुर
इस्तगाशा क्र. – 16, 19/2024 धारा – 151, 107,116(3) दप्रस
आरोपी:- शिवशंकर राजपूत पिता श्री शैलेन्द्र राजपूत उम्र 32 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर जिला रायपुर छ0ग0।
प्रकरण संक्षिप्त इस प्रकार है कि दिनाँक 24.01.2024 के आवेदक/साक्षी नजीर खान पिता श्री सलीम अहमद खान उम्र 43 साल निवासी एस0एफ0 23 कंचन विहार कॉम्लेक्स डुमरतालाब मोहबा बाजार थाना आमानाका रायपुर द्वारा इस आशय की लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किये कि दिनाँक 23.01.2024 के 10.30 बजे रात्रि रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर मे मौसम की खराबी के चलते दो यात्री विमान निरस्त हो जाने से अपने मीडिया सहयोगी के साथ स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर मीडिया कवरेज हेतू पहुॅचकर यात्रिगण एक बुजूर्ग महिला यात्री द्वारा आवेदक को मीडिया से होने से जानकारी दी कि माना विमानतल मे टैक्सी चालक द्वारा मनमाने ढंग से किरायाभाड़ा वसुलने की मौखिक शिकायत करने पर आवेदक के द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध मे टैक्सी संगठन के सदस्य शिवशंकर राजपुत से पुछने पर शिवशंकर राजपुत आवेदक मीडियाकर्मी के उपर आक्रोशित होकर वाद विवाद कर लड़ाई झगड़ा पर उतारु हो गया कि आवेदक के लिखित शिकायत पर थाना पुलिस स्टाफ द्वारा घटनास्थल पहुॅचकर अनावेदक को तलब कर पुछताछ पर पुलिस स्टाफ एवं आम जनता के समक्ष ही मेरे विरुध्द रिपोर्ट करता है कहकर आवेदक को देख लेने की बात कही। पुलिस स्टाफ द्वारा शांति व्यवस्था बनाये रखने निर्देशित करने पर अनावेदक अपने व्यवहार मे किसी प्रकार का सुधार नही लाते हुए जानबुझकर उलझकर वाद-विवाद करने का प्रयास कर रहा था जिसे हिरासत मे लिया जाकर संज्ञेय अपराध घटित होने की पुर्ण संभावना धारा 151 दप्रस मे गिरफ्तार कर लोकशांति कायम रखने प्रतिबंधित करने धारा 151, 107, 116(3) दप्रस श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत बाद न्यायालय आदेश पर केन्द्रीय कारागार रायपुर निरुध्द किया गया है। पूर्व मे भी समय-समय पर अनावेदक के विरुध्द शिकायत प्राप्ती पर उनके विरुध्द थाना माना कैम्प द्वारा उचित वैधानिक कार्यवाही की गई है।