संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले : आरोपी महेश कुमावत की पुलिस हिरासत 5 जनवरी तक बढ़ा दी
नई दिल्ली । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर की अदालत ने क्रमशः गुरुवार और शुक्रवार को मामले में गिरफ्तार चार अन्य आरोपियों और मास्टरमाइंड ललित झा की पुलिस हिरासत 5 जनवरी तक बढ़ा दी थी। मामले में मौके से गिरफ्तार चार आरोपी हैं – सागर शर्मा, मनोरंजन डी., नीलम आज़ाद और अमोल शिंदे। घटना के दिन 13 दिसंबर को दो को संसद के अंदर और अन्य दो को बाहर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कुमावत से पूछताछ जरूरी है।
सरकारी वकील ने पहले कहा था कि वह मोबाइल फोन को नष्ट करने में शामिल था और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने कहा था कि कुमावत पिछले दो वर्षों से साजिश में शामिल था और सरकारी वकील की दलील को स्वीकार कर लिया कि पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता थी।
आगे कहा गया कि आरोपी देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे ताकि वे सरकार को अपनी अन्यायपूर्ण और अवैध मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकें। लोक अभियोजक ने कहा, “वह पिछले दो वर्षों से साजिश रचने के लिए अन्य व्यक्तियों के संपर्क में था। उसने सबूतों को नष्ट करने और बड़ी साजिश को छिपाने के लिए मोबाइल फोन को नष्ट करने में मास्टरमाइंड झा की मदद की।”
सरकारी वकील ने अदालत को बताया था कि हमले के पीछे के वास्तविक मकसद और किसी दुश्मन देश या आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संभावित संबंध का पता लगाने के लिए आरोपी की हिरासत की आवश्यकता है। कुमावत को इससे पहले 16 दिसंबर को सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। संसद पर 2001 के आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की योजना और कार्यान्वयन में पांच व्यक्ति सीधे तौर पर शामिल थे।