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आज पेश हो सकता है ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक,

नई दिल्ली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए ‘एक देश, एक चुनाव’ (One nation One Election) का संविधान (129वां संशोधन) विधेयक आज मंगलवार को संसद में पेश हो सकता है। बाद में इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित किया जा सकता है। एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश कर सकते हैं। इसके बाद वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित करने का निवेदन करेंगे। समिति का गठन विभिन्न पार्टियों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा। क्या कहती है विधेयक की धारा-दो की उपधारा-पांच?विधेयक में उस स्थिति के लिए भी प्रविधान है जब संसदीय चुनावों के साथ किसी विधानसभा के चुनाव न हो पाएं। विधेयक की धारा-दो की उपधारा-पांच के अनुसार, ‘अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ नहीं कराए जा सकते हैं तो वह राष्ट्रपति से एक आदेश जारी करने का अनुरोध कर सकता है कि उक्त विधानसभा के चुनाव बाद की तिथि पर कराए जा सकते हैं।’ इन अनुच्छेद में किए जा सकते हैं संशोधनविधेयक के जरिये संविधान में अनुच्छेद-82ए (लोकसभा एवं विधानसभाओं के एकसाथ चुनाव) को जोड़ा जाएगा। जबकि अनुच्छेद-83 (संसद के सदनों की अवधि), अनुच्छेद-172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) और अनुच्छेद-327 (विधायिकाओं के चुनाव से जुड़े प्रविधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन किए जाएंगे। विधेयक में यह भी प्रविधान है कि इसके कानून बनने के बाद आम चुनाव के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना जारी करने की तिथि को नियत तिथि कहा जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल उस तिथि से पांच वर्ष का होगा।

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