पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे चुनाव ड्यूटी करने वाले पत्रकार : रवि कुमार
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान चुनाव कवरेज के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जारी प्राधिकार पत्र धारित करने वाले झारखंड राज्य के मीडिया कर्मियों के मताधिकार प्रयोग के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था रहेगी। रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2024 में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कवरेज के लिए जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी किया है वे इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मीडिया कर्मी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है। रवि कुमार ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा। निर्धारित मतदान दिवस के छह दिन पूर्व से तीन दिन तक वोट डाले सकते हैं। तीन दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक कार्यरत रहेंगे।