व्यापार जगत

बिना सीए ऑनलाइन ITR फाइल कैसे करें, क्या रिटर्न फाइल करने की बढ़ेगी लास्ट डेट?

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई अब धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। अगर आपने अब तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्दी करें, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले अधिकतर लोगों को फॉर्म-16 मिल चुका है। ऐसे में अधिकतर एक्सपर्ट्स की सलाह यह कि गलतियों से बचने के लास्ट मिनट में आईटीआर फाइल करने की आदत बदल दें। पिछली बार की तरह इस बार भी आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ने की संभावना न के बराबर है।

आप अपना आईटीआर अपने सीए, वकील या खुद भर सकते हैं। अगर आप अपना आईटीआर इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दाखिल करना चाहते हैं तो इस खबर के जरिए लाइव मिंट आपको स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस बता रहा है…

आईटीआर फाइल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

फॉर्म 16

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ

अब इन स्टेप्स को करें फॉलो

STEP 1: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के पोर्टल पर लॉगिन करें।

STEP 2: e-File मेन्यू पर जाएं और Income Tax Return को सलेक्ट करें।

STEP 3: अपनी इनकम के आधार पर ITR फॉर्म चुनें (यदि आपके पास फॉर्म 16 है तो ITR-1 या ITR-2) चुनें। एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 चुनें।

STEP 4: फॉर्म में दर्ज सभी डेटा को सत्यापित करें और सबमिट करें।

STEP 5: सबमिट करने के बाद, आधार ओटीपी या अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करें।

STEP 6: अपना रिटर्न अपलोड करें और वेरीफाई करें।

किसे दाखिल करना चाहिए आईटीआर?

अगर 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80E, 80G, 80GGA, 80TTA/80TTB जैसी धाराओं के तहत कटौती से पहले कुल इनकम मूल छूट सीमा से अधिक है तो आपको अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होगा। इसके अलावा भारत के निवासी के रूप में यदि आप भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के बेनिफिशियरी के रूप में मालिक हैं तो आपको आईटीआर दाखिल करना होगा।

इसके अलावा अगर आपने अपने बैंक खातों में एक निश्चित सीमा से अधिक जमा किया है तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। चालू खातों के लिए, यह सीमा कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये है, जबकि बचत बैंक खातों के लिए यह एक या अधिक खातों में पचास लाख रुपये है।

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