सियासी गलियारा

केजरीवाल की रिहाई पर HC ने लगा दी ब्रेक, ED की याचिका पर बहस; क्या-क्या दलीलें

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खुशी पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका स्वीकार करते केजरीवाल की रिहाई पर तक तक रोक लगा दी है जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। गुरुवार शाम राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी थी।   

जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा। कोर्ट ने निचली अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल भी मंगवाई। साथ ही सुनवाई पूरी होने तक बेल ऑर्डर पर अमल रोक दी।   

ईडी ने कहा- हमें निचली अदालत में ठीक से नहीं सुना गया
ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं। आदेश कल रात 8 बजे सुनाय गया। आदेश को अपलोड नहीं किया गया। हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका नहीं दिया गया।’ एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गईं, उन्हें निजली अदालत ने जल्दी बात खत्म करने को कहा था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एएसजी ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि उन्हें लिखित जानकारी देने की इजाजत नहीं दी गई। ईडी ने कहा कि बेल ऑर्डर पर स्टे की प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया गया। राजू ने कहा, ‘मेरी मांग है कि आदेश पर रोक लगा दी जाए और मामले को जितनी जल्दी संभव हो सुना जाए। मैं पूरी गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं कि हमें दीलल रखने का सही मौका नहीं दिया गया।’

जज न्याय बिंदु ने दी थी जमानत, ईडी को 48 घंटे का नहीं दिया मौका
कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को स्पेशल जज न्याय बिंदु ने जमानत दी थी।आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती देने की दलील देते हुए विशेष अदालत से अनुरोध किया कि जमानत बॉन्ड पर साइन को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है। लेकिन जज न्याय बिंदु ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जमानत बॉन्ड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जा सकता है।

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