फसलों की सिंचाई से लेकर अन्य कृषि यंत्रों पर पाएं जबरदस्त सब्सिडी, आज ही करें आवेदन
केंद्र में काबिज माेदी सरकार ने देश के किसानों के लिए कई प्रकार की जनकल्याणकारी योजना चलाई हुई हैं जिसे देश के किसानों भाइयों को सीधे तौर पर लाभ मिला है। इन्हीं जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी है।
जिसके अंतर्गत आवेदक किसानों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर राज्य के किसानों को लाभ प्रदान करती है जिसमे किसान भाइयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 75 प्रतिशत की भागीदारी केंद्र सरकार व 25 प्रतिशत की भागीदारी राज्य सरकार द्वारा वहन करती है।
साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (PM krishi Sinchayee Yojana) के द्वारा सरकार किसानों के खेतों और फसलों में जल पहुँचाने के लिए भूजल विकास, संचयन, जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों को सिँचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती।
सिचांई यंत्रों की खरीद पर मिलती है सब्सिडी
जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।इन्हीं सब बातों को केंद्र में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। बता दें, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के किसानों को न्यूनतम लागत में उनके खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार कम बारिश के चलते कम होते हुए भूजल पर विशेष ध्यान केंद्रीत कर रही है।
ऐसे हालात में किसान भाइयों का उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, जिसके लिए सरकार किसानों को जल के बेहतर इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। किसानों को आधुनिक तकनीक से युक्त मशीनें कम दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार उन्हें सब्सिडी के रूप में छुट भी दे रही है। जिससे किसानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पढ़ सके।
केंद्र और राज्य सरकार की आपसी भागेदारी से किसानों को फायदा
इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत की होती है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है जैसे मध्यप्रदेश में PM कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के किसानों को सिर्फ 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है वहीं बिहार में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत यंत्रों पर बिहार के किसानों को कुल 90% तक का लाभ दिया जाता है।
ऐसे करें आवेदन
वहीं योजना के अंतर्गत आवेदक ऑफलाइन व ऑनलाइन (Online) दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान इस योजना से संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन का फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे और यदि किसान भाई ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो वह चंद मिनटों में आवेदन कर सकते हैं।
किसान भाई को सर्वप्रथम PM कृषि सिंचाई योजना की वेबसाइट pmksy.gov.in पर जाना होगा। इस पोर्टल पर आपको सिंचाई योजना से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी, जिसे पढ़कर आप अपना आवेदन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आवेदक किसान भाई को इस योजना में आवेदन करने के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करना होगा, जिसमे वह योजना से जुड़ा फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। और अंत में अपने आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में सत्यापित करा सकते हैं।