हमर छत्तीसगढ़

पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने टुटेजा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। पिछले एक साल से अधिक समय से जेल में बंद टुटेजा के लिए यह राहत की खबर है। टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया गया था। अनिल टुटेजा को पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने सहित सख्त नियमों और शर्तों के तहत यह जमानत मिली है।

वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। महाधिवक्ता राजू ने टुटेजा पर नागरिक पूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल होने का आरोप लगाया और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया। हालांकि खबर है कि टूटेजा, फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दूसरे केसेस की वजह से रायपुर जेल से वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाले और प्रकरण चल रहे हैं।

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