हमर छत्तीसगढ़

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आवेदन का प्रथम चरण 1 मार्च से

सुकमा । निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीट बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्याग, अनाथ, एचआईवी पाजीटिव तथा तृतीय लिंग के लिए आरक्षित रखी गई है। जिसमे सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन प्रथम चरण 01 मार्च से 15 अप्रैल तक तथा द्वितीय चरण 01 जुलाई से 08 जुलाई तक होगी। प्रवेश हेतु इच्छुक बच्चों के माता-पिता व अभिभावक 01 मार्च से जन सेवा केन्द्र इन्टरनेट कैफे, या किसी भी नागरिक सहयोगी संस्था, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकार, नोडल प्राचार्य के माध्यम से आवेदन ऑनलाईनी कर सकते है। जिला सुकमा अंतर्गत संचालित 17 निजी शालाओं में दाखिला को प्रक्रिया को सम्पन्न करने हेतु प्राचायों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर कार्य दायित्व सौपा गया है।उल्लेखनीय है कि जिला सुकमा में अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रतिवर्ष छात्र-छात्राएं निजी शालाओं में अध्ययनरत है। जिनको शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। इस वर्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के एडमिशन के ऊपर अधिक जोर दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी हेतु  निजी शालाओं के प्राचार्यों व सहायफ नोडल अधिकारियों, संस्था प्रमुख अथवा जिला शिक्षा कार्यालय स संपर्क कर सकते है।

Show More

Related Articles

Back to top button