हमर छत्तीसगढ़

थाना तेलीबांधा पुलिस की उच्चकोटि की व्यावसायिकता का परिचय देते हुए की गई विवेचना कार्यवाही से नारकोटिक एक्ट के आरोपी रॉकी बबलानी को हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा

*● न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट श्रीमती किरण थवाईत द्वारा किया गया दण्डादेश पारित।*

 थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत शमशान घाट शताब्दी नगर के पास आरोपी रॉकी बबलानी पिता मनसुख बबलानी उम्र 30 वर्ष निवासी डबरीपारा रविग्राम तेलीबांधा, थाना तेलीबांधा रायपुर को 03.100 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा रायपुर में अपराध क्रमांक 183/2020 धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

 प्रकरण में थाना तेलीबांधा पुलिस द्वारा उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट श्रीमती किरण थवाईत ने प्रकरण साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया गया। 

 अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में आरोपी रॉकी बबलानी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये का अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। 

*आरोपी का नाम- रॉकी बबलानी पिता मनसुख बबलानी उम्र 30 वर्ष निवासी डबरीपारा रविग्राम तेलीबांधा, थाना तेलीबांधा रायपुर।*

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