पटरी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे, नाराज हाई कोर्ट ने कहा- …
संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। नाराज कोर्ट ने शासन के विधि अधिकारियों व रेलवे के अधिवक्ता से पूछा कि यह सब क्या है। रेलवे जैसे बेहद संवेदनशील विभाग में कोई व्यवस्था सुचारू रूप से काम करता भी है या नहीं। यह सब क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन के सामने से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी आशंका जाहिर की और कहा कि छुट्टी के समय वापसी में भी बच्चे निश्चित तौर पर ऐसे ही पटरी पर कर घर भी जाते होंगे। कोर्ट ने पूछा कि रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है भी या नही। तब कोर्ट को बताया गया कि जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती रहती है।