मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने उठाया महत्वपूर्ण कदम
रायपुर। निकाय चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के काम को तेजी से पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इस कार्य को केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ही कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक अक्टूबर 2024 की स्थिति में सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची को पूरी तरह से सही और अद्यतन किया जाए, और विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं के नाम सूची में अवश्य जोड़े जाएं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इन अधिकारियों की भूमिका चुनाव के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतना जरूरी है।
बैठक में निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था और उनकी गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी आवश्यक सामग्री समय पर और उचित गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। इसके अलावा, चुनावी कार्यों के संचालन के लिए पर्याप्त बजट आवंटन पर भी चर्चा की गई
समान्य नागरिकों की सहायता के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष और शिकायत सेल की स्थापना का भी निर्देश दिया गया। यह पहल चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर, आलोक श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ में निकाय एक नजर में
प्रदेश में कुल निकाय – 184
कुल नगर निगम – 14
नगर पालिका परिषद – 48
कुल नगर पंचायत – 122