हमर छत्तीसगढ़

क्लब मिथ्या के संचालक के विरूध्द पुलिस की सख्त कार्यवाही

  • समय अवधि से क्लब को अधिक समय तक संचालित करने से मैनेजर को किया गया गिरफतार। लायसेंस निलंबन करने हेतु भेजा गया प्रतिवेदन ।

विवरण : – कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिस द्वारा होटल ,ढाबा ,बार, कैफे, क्लब ,पब संचालकों का विभिन्न स्तरों पर मीटिंग लेकर शासन द्वारा जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं। उनसे अवगत कराते हुए उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने हेतु हिदायत दिया गया है। उक्त दिशा निर्देशों में क्लब संचालकों को रात्रि 12:00 बजे तक अपने संस्थानों को बंद करने हेतु सख्ती से निर्देशित किया गया था। जिसके पालन हेतु थाना तेलीबांधा क्षेत्र के सभी संस्थानों को पुलिस द्वारा निर्धारित समय में बंद कराया जाता है । दिनांक 15/02/26 के रात्रि चेकिंग के दौरान व्हीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट क्लब मिथ्या रात्रि करीबन 12.50 बजे तक संचालित होना पाया गया। संस्था के मैनेजर फैकी महु पिता पीयुष महु उम्र 29 वर्ष साकिन जी 14 विशाल नगर तेलीबांधा रायपुर के विरुध्द प्रतिबंधात्मक धारा – 170/125,135, 3 (1) बीएनएसएस में गिरफतार कर इस्तगाशा तैयार कर माननीय एसडीएम न्यायालय रायपुर में पेश किया गया। तथा उक्त संस्थान के गुमाश्ता लायसेंस निरस्त करने प्रतिवेदन तैयार किया गया है । जिसे वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से लायसेंस निरस्तीकरण हेतु भेजा जाता है।

नोट- पूर्व में भी दिनांक 01/02/26 को चेकिंग के दौरान उपरोक्त क्लब का संचालक अपने संस्थान को समय अवधि से अधिक संचालन करना पाए जाने से उक्त संस्थान के गुमाश्ता लायसेंस निरस्त करने प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है।

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