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सलमान खान को बड़ी राहत, पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत मामले में कोर्ट ने दिया निर्देश

मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान का नाम प्रतिवादी के तौर पर हटाने का निर्देश दिया है। याचिका में अभिनेता के घर के बाहर फायरिंग के मामले में आरोपी अनुज थापन की हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और श्याम चांडक की अदालत ने याचिकाकर्ता रीता देवी (थापन की मां) को याचिका में संशोधन करने और सलमान खान का नाम हटाने का निर्देश दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई दलील और सबूत नहीं पेश किए गए हैं।

पंजाब से थापन को किया गया था गिरफ्तार

यह घटना 14 अप्रैल को हुई थी, जब मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने फायरिंग की थी। कथित शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को बाद में गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। थापन को शूटरों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, 1 मई को थापन क्राइम ब्रांच के पुलिस लॉक-अप के शौचालय में मृत पाया गया।
पुरिवार का दावा- बेटे की ली गई जान

बता दें, 14 अप्रैल 2014 को दो लोग एक मोटरसाइकिल पर सवाल होकर सलमान खान के घर गैलेक्सी के सामने आए और कई राउंड फायरिंग की। इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे। बाद में फायरिंग करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसी मामले में अनुज थापन की भी गिरफ्तारी हुई थी। अब उसकी मौत के बाद परिवार का दावा है कि थापन को मरवा दिया गया, वहीं पुलिस का दावा है कि उसने आत्महत्या की है।
सीबीआई जांच की मांग कर रही थापन की मां

थापन के परिवार ने 3 माई को याचिका दायर की कि उसकी मौत सामान्य नहीं है। उसकी मां ने दावा किया की उनके बेटे की हत्या की गई है। साथ बेटे के साथ मारपीट और टॉर्चर करने के भी गंभीर आरोप लगाए। याचिका में थापन की मां ने सीबीआई जांच की मांग की है।

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