हमर छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार: कोटपा एक्ट के तहत 18 दुकानों पर कार्रवाई, ₹2900 जुर्माना वसूला

बलौदाबाजार:  कलेक्टर एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार तथा एसडीओपी अपूर्वा क्षत्रिय के सहयोग से जिला बलौदाबाजार में 7 और 8 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के तहत प्रभावी चालानी कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई क्षेत्र की विभिन्न दुकानों और ठेलों पर की गई, जहां कोटपा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन पाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग से औषधि निरीक्षक प्रियंका ध्रुव, गिरजा शंकर वर्मा एवं पुलिस विभाग की टीम उपस्थित रही।

कार्यवाही में कुल 18 चालान किए गए और ₹2900 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अनिवार्य चेतावनी साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।

अभियान के दौरान आम जनता को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने की अपील भी की गई।

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