अरविंद केजरीवाल की बढ़ी परेशानियां, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक
शराब घोटाले मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है.
ED ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ED ने अपनी SLP में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं.
हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ जस्टिस रविंदर डुडेजा और सुधीर कुमार जैन मामले की सुनवाई कर रही है. ED की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं. आदेश कल रात 8 बजे सुनाय गया. आदेश को अपलोड नहीं किया गया. हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका नहीं दिया गया.’ एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गईं, उन्हें निजली अदालत ने जल्दी बात खत्म करने को कहा था.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. SSG ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि उन्हें लिखित जानकारी देने की इजाजत नहीं दी गई. ED ने कहा कि बेल ऑर्डर पर स्टे की प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया गया. राजू ने कहा, ‘मेरी मांग है कि आदेश पर रोक लगा दी जाए और मामले को जितनी जल्दी संभव हो सुना जाए. मैं पूरी गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं कि हमें दीलल रखने का सही मौका नहीं दिया गया.’