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अरविंद केजरीवाल फिर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, CBI की गिरफ्तारी को चुनौती

नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की अपील को  स्वीकार करते हुए केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पहले से तिहाड़ में बंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था।

रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने दोबारा केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा था कि हमारे पास न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं हैा। आप चाहें तो 2-3 दिन के बाद जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें सीबीआई को तीन दिनों की कस्टडी सौंपे जाने के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लीगल बताया था। 

बता दें, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दाखिल की गई ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए इसमें कई खामियां भी बताई थी। इसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच सीबीई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जिसेक बाद उन्हें तीन दिनों की सीबीआई कस्टडी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।  

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