हमर छत्तीसगढ़

एडवोकेट कमिश्नर ने बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में की संपत्ति की कुर्की

रायपुर। ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर के रिकवरी ऑफिसर वात्सल्य कुमार के आदेश पर नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर महेश कुमार पाण्डेय द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, गुडिय़ारी शाखा के एनपीए खात्ता एम/एस दाऊजी चावल उधोग एवं अन्य (प्रो. प्रहलाद कुमार पांडेय) जमानतदार पवन कुमार पांडेय के स्वामित्व की खसरा क्रमांक 34,36,39,109 पंडा परसवानी गावं तहसील तिल्दा जिला रायपुर स्थित व्यक्तिगत अचल सम्पत्ति को 15.12.2023 को कुर्क किया गया। कुर्की प्रक्रिया के दौरान अचल सम्पत्ति पर कुर्की वारंट चस्पा कर मुनादी करायी गयी।कुर्की प्रकिया के दौरान स्थल पर बैंक ऑफ बड़ौदा आर ओ एस आर बी शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक ए के अल्लीवार, पटवारी दीपक साहू एवं खरोरा पुलिस बल उपस्थित रहे।
एडवोकेट कमिश्नर महेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर में यह केस लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपए की वसूली हेतु रिकवरी सर्टिफिकेट निष्पादन के लिए यह कार्यवाही की गई। शीघ्र ही न्यायधिकरण द्वारा संपत्ति की नीलामी कर बैंक की बकाया राशि की वसूली की जाएगी। महेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि यह कार्यवाही डीआरटी जबलपुर के रिकवरी ऑफिसर के आदेश पर की गई है और जानबूझकर बैंक का पैसा न देने वाले डिफॉल्टर एवं जमानतदार पर डीआरटी के आदेश पर उनकी चल-अचल सम्पतियों की कुकीं और बिक्री सहित उनकी गिरफ्तारी और सिविल जेल की कार्यवाही की जाती है। जो डिफाल्टर सक्षम होते हुये भी बैंक का पैसा नहीं लौटाते उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है।

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