अपराधहमर छत्तीसगढ़

अवैध नशीली प्रतिबंधित टैबलेट के विक्रेता फरार आरोपिया कबीर नगर निवासी मुस्कान रात्रे को किया गया गिरफ्तार

  • एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सूखे नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 04.05.2026 को गोकुल नगर शमशान घाट के पास मोहम्मद अनिस एवं कपिल तिवारी को 73 नग नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 389/26, धारा 22-बी एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण के गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने मुस्कान रात्रे से अवैध नशीली प्रतिबंधित टैबलेट लेकर लोगों को विक्रय करना स्वीकार किया था।

पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर फरार आरोपिया मुस्कान रात्रे को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री रॉबिन्सन गुरिया के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु सख्त आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री राहुल देव शर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त न्यू राजेन्द्र नगर श्री नवनीत पाटिल के निर्देशन में सूखे नशे के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मरई के नेतृत्व में थाना टिकरापारा से सहायक उप निरीक्षक गौरीशंकर सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम तैयार की गई। दिनांक 04.05.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गोकुल नगर शमशान घाट के पास 02 व्यक्ति अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थ नशीली टैबलेट के विक्रय हेतु ग्राहक तलाश कर रहे हैं।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर घेराबंदी कर मुखबिर के बताए हुलिया के दोनों व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ एवं तलाशी ली गई। उनके संयुक्त कब्जे से अवैध नशीली टैबलेट 73 नग जप्त की गई। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि टैबलेट को मुस्कान रात्रे पति प्रिंस यदु, उम्र 27 वर्ष, निवासी हिरापुर साहू के घर के सामने, थाना कबीर नगर, रायपुर से लेकर लोगों में विक्रय करते हैं।

आरोपियों के विरुद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 389/26, धारा 22-बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपिया का लगातार पता तलाश किया गया, नहीं मिलने पर धारा 193(9) बी.एन.एस.एस. के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

फरार आरोपिया का लगातार पता तलाश कर आरोपिया को दिनांक 22.07.2026 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपिया का नाम एवं पता:
मुस्कान रात्रे पति प्रिंस यदु
उम्र 27 वर्ष
निवासी – हिरापुर, साहू के घर के सामने, थाना कबीर नगर, रायपुर

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